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पंजाब विधानसभा ने जीवनकाल के साथ दंडनीय धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने के लिए बिल पास किए

पंजाब विधान सभा ने सर्वसम्मति से भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया है ताकि सभी कारावासों को पवित्र कारावास के साथ दंडनीय बनाया जा सके। मुख्यमंत्री आर्मिंदर सिंह की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल के संशोधन के बाद सप्ताह में यह आता है। इसके अलावा, धार्मिक ग्रंथों के अपमान की घटनाओं पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश की गई थी।

मुख्य विचार

ये बिल आवश्यक प्रावधान जोड़ने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) में संशोधन करते हैं। आईपीसी (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018 IPC को धारा 295 AA से सम्मिलित करता है जो कहता है कि जो लोग धार्मिक धार्मिक ग्रंथों को चोट पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने या पवित्र धार्मिक ग्रंथों को पवित्र करने के इरादे से चोट पहुंचाने का कारण बनते हैं, उन्हें जीवन के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अभिशाप को बनाने का मुख्य उद्देश्य जीवन कारावास के साथ दंडनीय अपराध समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को संरक्षित करना है।

पृष्ठभूमि

पिछली बार पंजाब विधानसभा, जब पिछली SAD-बीजेपी सरकार सत्ता में थी, ने भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2016 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित किया था। उस समय में संशोधन को मंजूरी दे दी गई थी गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के लिए जीवन कारावास की तलाश, सिखों की पवित्र पुस्तक जिसे सिख धर्म में एक जीवित गुरु माना जाता है। केंद्र ने इन बिलों पर आपत्तियों को उठाए जाने के बाद राष्ट्रपति को सहमति देने से इंकार कर दिया था। केंद्र ने आपत्ति उठाई थी, कह रही है कि जीवन कारावास की सजा केवल एक धर्म की पवित्र पुस्तक के अपमान तक ही सीमित नहीं हो सकती है और इसके बजाय सभी धर्मों के लिए होना चाहिए। इन दोनों पहले बिलों को अब नए बिलों के पारित होने के साथ वापस ले लिया गया है।

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