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India’s का नाम भारत में बदलने के लिए

India’s का नाम भारत में बदलने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में India’s के नाम को भारत में प्रतिनिधित्व में बदलने का अनुरोध करने वाली याचिका को बदलने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने इसे केंद्र सरकार, विशेषकर गृह मंत्रालय को भी अग्रेषित करने का आदेश दिया।

हाइलाइट

न्यायालय को प्रस्तुत की गई याचिका संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करना चाहती है। याचिका में अनुच्छेद से ‘भारत’ को हटाने की मांग की गई है।

लेख 1

अनुच्छेद 1 कहता है “India, जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा”। भारत को संविधान के अनुसार India पहले से ही भारत कहा जाता है।

क्यों दायर की गई थी याचिका?

याचिकाकर्ता के अनुसार, भारत का नाम विदेशी मूल का है। इसका पता ग्रीस भाषा “इंडिका” से लगाया जा सकता है। दूसरी ओर, भारत नाम स्वतंत्रता संग्राम और “भारत माता की जय” के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।
इसलिए, नाम बदलने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि नागरिक औपनिवेशिक अतीत से बाहर हो जाएंगे।

उच्चतम न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने पहले 2016 में इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, भारत का नाम सिंधु नदी से लिया गया है। साथ ही, अदालत ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने देश को भारत या भारत कहने के बीच चुनने का अधिकार था।

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