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Draft Aircraft Bill 2023

Draft Aircraft Bill 2023 भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल, 2023 की शुरुआत के साथ विमानन क्षेत्र में नियमों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस बिल का उद्देश्य डिजाइन, निर्माण, अधिकार, उपयोग, विमानों की बिक्री, आयात और निर्यात संचालन से संबंधित प्रावधानों को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मौजूदा जरूरतों को पूरा करने और 1934 के विमान कानून में अतिरेक को दूर करने के लिए विमानन क्षेत्र से संबंधित नियमों के लिए एक सरल दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से एक मसौदा विधेयक जारी किया है।

मौजूदा विमान अधिनियम 1934 की समीक्षा

“मौजूदा विमान अधिनियम, 1934 की समीक्षा की गई है और तदनुसार एक सरलीकृत तरीके से प्रावधानों को विनियमित करने, मौजूदा अतिरेक की पहचान करने और सरल भाषा में नागरिक उड्डयन के विनियमन के लिए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधान प्रदान करने वाला है। ड्राफ्ट बिल 2023 विमान अधिनियम 1934 की तुलना में अच्छी तरह से परिभाषित दस्तावेज है, जो वैधानिक निकाय, जैसे DGCA [नागरिक उड्डयन महानिदेशालय] को नियामक भूमिका को प्रशासित करने के लिए पर्याप्त अधिकार देता है, वर्तमान परिदृश्यों में नियामक चुनौतियों का सामना करता है।”

ड्राफ्ट बिल 2023 एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 की तुलना में एक अधिक अच्छी तरह से परिभाषित दस्तावेज है, जो वैधानिक निकायों, जैसे DGCA [नागरिक उड्डयन महानिदेशालय] को नियामक भूमिका को प्रशासित करने के लिए पर्याप्त अधिकार देता है, वर्तमान परिदृश्यों में नियामक चुनौतियों का सामना करता है।

ड्राफ्ट का महत्व

ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल, 2023 की प्रस्तावना इसके उद्देश्यों के लिए मंच तैयार करती है। यह विमानन के विभिन्न पहलुओं को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए व्यापक प्रावधानों की आवश्यकता पर बल देता है। इसमें विमान के डिजाइन, निर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात और निर्यात से जुड़े मामले शामिल हैं, जो विमानन विनियमन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं।

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