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42वें GST काउंसिल मीट द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं

42वें GST काउंसिल मीट द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर, 2020 को 42 वीं GST परिषद की बैठक हुई।

अनुशंसाएँ

GST परिषद ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

  • GST मुआवजा उपकर लेवी को पांच साल की संक्रमण अवधि से परे यानी जून, 2022 से आगे बढ़ाया गया है।
  • 2020-21 के दौरान राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए राज्यों की ओर crore 20,000 करोड़ का मुआवजा जारी किया गया है।
  • रिटर्न फाइलिंग की विशेषताओं को रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने और इस संबंध में करदाता के अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से बढ़ाया गया है।
  • अपने प्रक्षेपण के लिए भारतीय फर्मों पर लगाए गए जीएसटी के 18% को घरेलू लॉन्चिंग को प्रोत्साहित करने के लिए छूट दी गई है।
  • छोटे कर दाताओं (कम से कम 5 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले) को रिटर्न दाखिल करने पर लचीलापन दिया गया है। उन्हें 1 जनवरी, 2021 से मासिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
  • 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं को अब अप्रैल 2021 से एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर (HSN) कोड प्रदान करना होगा।
  • रिफंड पाने के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है।

आलोचना

  • क्षतिपूर्ति उपकर लगान अवधि के विस्तार से माल की कीमतों में वृद्धि होगी जो उपकर वसूलती है।
  • यह बैठक क्षतिपूर्ति उपकर में अनुमानित lakh 2.35 लाख करोड़ की कमी का भुगतान करने के मुद्दे को हल करने में भी विफल रही।

GST परिषद

यह 33 सदस्यों वाला जीएसटी का शासी निकाय है। दो सदस्य केंद्र से हैं और 31 सदस्य 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्यों में शामिल हैं- राजस्व या वित्त के राज्यों के केंद्रीय मंत्री, राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य मंत्री। परिषद माल और सेवा कर (जीएसटी) के संदर्भ में किसी भी कानून या विनियमन को संशोधित, सामंजस्य और खरीदती है।

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