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कोरोना वायरस: भारत में महामारी रोग अधिनियम

कोरोना वायरस: भारत में महामारी रोग अधिनियम 11 मार्च 2020 को, भारत में कोविद -19 के खिलाफ लड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के समूह ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 लागू किया।

हाइलाइट

भारत सरकार ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 को लागू किया है। यह अधिनियम देश में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 73 तक पहुँच जाने के कारण लागू किया गया है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध की भी सलाह दी है। इसके अलावा, भारत में मौजूदा वीजा को 15 अप्रैल, 2020 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, राजनयिकों और अन्य परियोजना यात्राओं के प्रतिनिधियों को छूट दी गई है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय हैं। स्थिति से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों की अपर्याप्तता की आवश्यकता होने पर राज्य सरकार को सामान्य कानूनों में बदलाव करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, यात्रा निरीक्षण, अस्पताल में अलगाव आदि, समान शक्तियां केंद्र सरकार के साथ भी निहित हैं। अधिनियम बीमारी को संबोधित करने के लिए “महामारी” शब्द का उपयोग करता है न कि डब्ल्यूएचओ द्वारा घोषित महामारी के रूप में।

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