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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की ST सूची में संशोधन के लिए विधेयक को मंजूरी दी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ने अरुणाचल प्रदेश की ST सूची में संशोधन के लिए बिल को मंजूरी दे दी है। विधेयक संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 अब संसद में मंजूरी की मांग के लिए पेश किया जाएगा।

अरुणाचल प्रदेश की ST सूची में संशोधन

  • अरुणाचल प्रदेश के ST की सूची में क्रम संख्या 10 में u Nocte ’,‘ Tangsa ’, Tutsa’, ’Vancho’ को u Any Naga Tribes ’के बदले शामिल किया जाएगा।
  • क्रम संख्या 1 में or अबोर ’का विलोपन, क्योंकि यह क्रम संख्या 16 में of आदि’ के समान है।
  • क्रम संख्या 6 पर ‘खामाप्ती’ के स्थान पर ताई खामती को प्रतिस्थापित करना।
  • सीरियल नंबर 8 में mi मिश्मी-कामन ’(मिजू मिश्मी), इडु (मिश्मी) और तारोन (डिगारू मिश्मी) का समावेश।
  • Saj मोम्बा ’के बदले सीरियल नंबर 9 में मोनपा, मेम्बा, सरतांग, सजोलोंग (मिजी) को शामिल करना।

ST सूची में संशोधन की प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 (1) के तहत, भारत के राष्ट्रपति को यह निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया था कि जातियों, नस्लों, जनजातियों या समूहों के कुछ हिस्सों या जातियों के हिस्से, जिन्हें उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। ST सूची में संशोधन के बाद, संसद द्वारा एक कानून पारित किया जाना चाहिए।

 

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