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संसद ने NCTE संशोधन बिल पास किया

संसद ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों के हितों की रक्षा करना है।

विधेयक की विशेषताएं

विधेयक शैक्षणिक वर्ष 2017-18 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की स्थापना के बाद शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं को पूर्वव्यापी मान्यता देता है। विधेयक उन शिक्षण संस्थानों में एक नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की पूर्वव्यापी अनुमति देता है जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं और जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 तक NCTE की स्थापना के बाद शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की पेशकश की है।

बिल क्यों जरूरी था?

  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 23 राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में B.Ed पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे।
  • नतीजतन, उन हजारों छात्रों का भाग्य जिन्होंने इन गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से पाठ्यक्रम पूरा किया था, वे खतरे में थे क्योंकि उनकी डिग्री कहीं भी मान्यता प्राप्त नहीं होगी।
  • इसलिए पूर्वव्यापी अनुमति देना एक आवश्यकता बन गई थी।

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