You are here
Home > Current Affairs > कैबिनेट ने विमान (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी

कैबिनेट ने विमान (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी

कैबिनेट ने विमान (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 दिसंबर, 2019 को एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 में संशोधन के लिए विमान (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी। बिल का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

विधेयक में हवाई नेविगेशन के क्षेत्रों को विनियमित करने का इरादा है। यह भारत सरकार के मानदंडों का पालन करने में विफल रहने वालों के लिए सजा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर देता है। साथ ही, बिल तीन नियामक निकायों जैसे कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS), नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) को सक्षम करेगा। यह देश में हवाई परिवहन की सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ाएगा।

जरुरत

2018 में ICAO, संयुक्त राष्ट्र के एक वैश्विक विमानन प्रहरी ने भारत के लिए एक यूनिवर्सल सेफ्टी ऑडिट प्रोग्राम किया। ऑडिट से पता चला कि 2017 में 65.82% से 2018 में भारत का सुरक्षा स्कोर 57.44% तक गिर गया। स्कोर नेपाल और पाकिस्तान की तुलना में बहुत कम था। हवाई नेविगेशन सेवाओं, एयरोड्रोम, विमान दुर्घटनाओं और जांच, ग्राउंड एड्स आदि में ऑडिट किया गया।

आईसीएओ द्वारा निर्धारित विमान सुरक्षा के लिए विश्व औसत स्कोर 65% है। भारत का स्कोर विश्व औसत से काफी नीचे है। UDAN योजना के सफल कार्यान्वयन के साथ, विमान वाहक और ऑपरेटरों में वृद्धि हुई है। इसलिए, यात्रियों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सख्त नियमों को लागू करना अनिवार्य है।

तो दोस्तों यहा इस पृष्ठ पर कैबिनेट ने विमान (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी के बारे में बताया गया है अगर ये आपको पसंद आया हो तो इस पोस्ट को अपने friends के साथ social media में share जरूर करे। ताकि वे इस बारे में जान सके। और नवीनतम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे।

Leave a Reply

Top