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कर्नाटक भूमि सुधार (संशोधन) बिल 2020

कर्नाटक भूमि सुधार (संशोधन) बिल 2020 कर्नाटक राज्य विधान परिषद ने हाल ही में भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2020 पारित किया है। 2020 संशोधन विधेयक कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम 1961 में संशोधन करना चाहता है। 1961 अधिनियम राज्य में कृषि भूमि के स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाता है। संशोधन गैर-कृषकों द्वारा खेत के स्वामित्व की अनुमति देने के लिए अधिनियम के 3 खंडों को हटाता है। इसने खेत की खरीद के लिए आय की बाधा को भी हटा दिया, अर्थात् यह प्रावधान कि केवल 25 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले लोग। गैर-किसानों द्वारा औद्योगिक विकास और कृषि भूमि के स्वामित्व की सुविधा के लिए राज्य में लगातार राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधार अधिनियम, 1961 को पतला किया जा रहा है।

हाल के संशोधन क्या हैं?

कर्नाटक भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 ने कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 के तीन मुख्य वर्गों को निरस्त कर दिया है। ये सभी खेत के स्वामित्व से संबंधित हैं। वे इस प्रकार हैं

  • संशोधन धारा 79A के साथ किए गए हैं। इस खंड ने कृषि भूमि खरीदने के लिए प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये से कम आय वालों को ही अनुमति दी
  • साथ ही, संशोधन ने धारा 79बी को भी खत्म कर दिया है। इसने कहा कि केवल कृषि के माध्यम से जीविकोपार्जन करने वाले लोग कृषि भूमि खरीद सकते हैं
  • अधिनियम की धारा 79C को हटा दिया गया है। इस खंड ने राजस्व विभागों को धारा 79A और धारा 79B के कथित उल्लंघन की जांच करने की अनुमति दी।

क्यों किए गए संशोधन?

राज्य सरकार के अनुसार संशोधन किए जा रहे हैं, निरस्त किए जा रहे वर्गों को तहसीलदारों और रजिस्ट्रार के कार्यालयों में भ्रष्टाचार की सुविधा मिल रही है। उल्लंघन के 13,814 से अधिक मामले धारा 79 ए और बी के तहत लंबित हैं। इसके अलावा, यह औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देगा।

संशोधन की चिंताएँ

संशोधन गैर-कृषकों को कर्नाटक राज्य के भीतर कृषि भूमि खरीदने की अनुमति देते हैं। इससे कृषि भूमि को नुकसान होगा जो खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती की जा रही है। राज्य अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का उदाहरण दे रहा है, जहां कृषि भूमि की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध मौजूद नहीं है।

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