You are here
Home > Govt Scheme > PM Shram Yogi Maandhan Yojana

PM Shram Yogi Maandhan Yojana

PM Shram Yogi Maandhan Yojana- PM Shram Yogi Maandhan Yojana Registration आपको PMSYM Yojana 2019 के सभी लाभ प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 7 फरवरी 2019 को PM Shram Yogi Maandhan Yojana, पात्रता, पेंशन मासिक योगदान चार्ट, आयु सीमा आदि के बारे में एक अधिसूचना जारी की। PM Shram Yogi Maandhan Yojana पंजीकरण 15 फरवरी 2019 से ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू कर दिया है। PMSYM Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और पेंशन प्रीमियम जमा करने की विधि 15 फरवरी 2019 को PM Shram Yogi Maandhan Yojana आधिकारिक वेबसाइट के साथ जारी की गई है। आज हम यहां PMSYM योजना के सभी महत्वपूर्ण कारकों के बारे में जानकारी देंगे।

PM Shram Yogi Maandhan Yojana

Scheme NamePradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana
Launched ByFinance Minister Mr. Piyush Goyal
Launched date1st February 2019
Start date of scheme15th February 2019
BeneficiaryUnrecognized sector Workers
No of beneficiary10 Crore approximate
ContributionRs 55 per month to Rs 200 Per month
Pension amountRs 3000 Per month
CategoryCentral govt. scheme
Official websiteNot Declared Yet

PMSYM Yojana 2019

दिनांक 9 फरवरी 2019 को श्रम और रोजगार कल्याण मंत्रालय ने 15 फरवरी 2019 से PM Shram Yogi Maandhan Yojana शुरू करने की परिचालन दिशानिर्देश और तिथि घोषित की है। PM Shram Yogi Maandhan Yojana Registration from की आवेदन प्रक्रिया के तहत सभी मान्यता प्राप्त क्षेत्रों के श्रमिकों की आयु समूह 18 से 40 वर्ष योजना के सभी लाभ उठा सकते हैं। नीचे के भाग में हम आपको PM Shram Yogi Maandhan Yojana Registration के सभी महत्वपूर्ण विवरण प्रदान कर रहे हैं ताकि पूरा लेख पढ़ें।

PM Shram Yogi Maandhan Yojana

प्रधान मंत्री श्रम योगी मन्धन योजना को वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में घोषित किया है।PM Shram Yogi Mandhan Yojana के तहत गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय रुपये से कम है। 15000 लाभ उठा सकते हैं। केवल 100रु प्रति माह लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3000रु प्रधान मंत्री श्रम योगी मन्धन योजना को आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भी कहा जाता है। पात्रता, मुख्य कारकों के रूप में पूरी जानकारी की जाँच करें और नीचे दिए गए अनुभाग में ऑनलाइन तिथियां लागू करें।

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana की मुख्य विशेषताएं

  • वित्तीय सुरक्षा – इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जिनके पास कोई आर्थिक बैकअप सुविधा नहीं है।
  • आवेदकों के लिए पेंशन योजना – इस योजना के तहत, असंगठित में काम करने वाले लोग अपने पेंशन खाते खोल सकते हैं, और नियमित आधार पर धन जमा कर सकते हैं।
  • मासिक पेंशन राशि – योजना के परिपक्व होने के बाद, व्यक्ति 3000 रु की मासिक पेंशन पाने का हकदार होगा। यह पेंशन धारकों को बिना किसी समस्या के वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा।
  • व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि – इस योजना में यह बताया गया है कि इच्छुक उम्मीदवारों को पेंशन खाते में एक निश्चित राशि जमा करनी होगी। 18 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होने वाले आवेदकों को रुपये का मासिक योगदान करना होगा। 55 वर्ष की आयु तक वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं।
  • सरकार का योगदान – पेंशन चार्ट में कार्यकर्ता द्वारा दी गई राशि के साथ, केंद्र सरकार द्वारा एक समान राशि का योगदान दिया जाएगा। उन्हें 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद पेंशन राशि दी जाएगी।
  • कुल लाभार्थी – केंद्र सरकार का अनुमान है कि इस मेगा पेंशन योजना के सफल कार्यान्वयन से लगभग 10 करोड़ व्यक्तियों को वित्तीय सहायता मिलेगी, जो असंगठित क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाते हैं।
  • योगदान के लिए आयु सीमा – यह योजना इस बात पर प्रकाश डालती है कि कोई भी इच्छुक आवेदक, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वह 40 वर्षों तक योजना में पैसा जमा कर सकेगा।
  • पेंशन से उपलब्ध – एक बार आवेदक 60 वर्ष की आयु तक पहुँचता है; वह योजना का लाभ उठा सकेगा। हर महीने, एक निश्चित पेंशन राशि व्यक्तियों के पेंशन खाते में जमा की जाएगी।
  • बजटीय आवंटन – मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार पहले ही इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 500 करोड़ रु की कुल राशि निर्धारित कर चुकी है।

PMSYM के लिए कौन से कार्यकर्ता आवेदन कर सकते हैं?

निम्नलिखित श्रमिक जैसे कि गृह आधारित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, कोबलर, रैग पिकर, घरेलू कामगार, वॉशर मैन, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक , हैंडलूम वर्कर्स, लेदर वर्कर्स, ऑडियो-विजुअल वर्कर्स और इसी तरह के अन्य व्यवसाय PM Shram Yogi Maandhan Yojana Registration के लिए पात्र हैं।

PMSYM योजना के तहत कवर किए गए व्यवसायों / व्यवसायों की सूची

AgricultureCoir processing/manufacturMasala making
Agriculture machinery handlingConfectioneryMatches manufacture
Anganwadi WorkersConstruction workMid-Day Meal Worker
Animal HusbandryConstruction of tents and pedals supply of utensils and decoration for functionMinor forest produce gathering
Arrack and Liquor production and vendingCourier serviceMinor mineral and mines work
Asha WorkersDairying and allied activitiesNewspaper vending
Data entry operationNGO service
Audio and visual workersDistribution of petroleum productsOil extraction
Automobile workDomestic workPacking and Packaging
Bakery workDyeingPanwalla service
Band playingElectronic electrical goods repairsPappad making
Bangle manufacturingElectroplatingPetrol bunk/pump and allied service
Beads making/ piercingEmbroidery workPickle making
BeauticianEnvelop makingPlantation (Other than those covered under Plantation Labour Act, 1951 (Act No. 69 of 1951)
Beedi manufactureFire work cracker productionPlastic manufacture
Bicycle repairFishery productionPottery
Bindi workFish processingPowerloom weaving
BlacksmithyFlora work and garland makingPrinting press work
Boat/Ferry occupationFlour mills operationsQuary work
Book bindingFootwear productionRag picking
Brick Kiln workForesty operationRice milling
Brush makingFoundryRickshaw pulling
Breweries DistilleriesGardening and parks maintenanceSalt pan work
Building and Road maintenanceGarment manufactureSand mining
Bulb manufactureGem cuttingSawmill work
Bullock/Camel-cart operationGinningScavenging
ButcheryGlassware manufacturingSecurity service
Cable TV operationGoldsmithySericulture (Silk rearing)
Cane/Reed workHair dressingService station work
CarpentaryHandloom weavingShepherding
Carpet weavingHawking and vendingShoe shining work
Cashew processingHeadload workShop and establishment service
CateringHealth serviceSmall scale industries
Chikan workHoney gatheringSoap manufacture
Cine ServiceHorticulture and FloricultureSports good manufacture
Cloth printingHotel and Restaurant serviceSteel vessels and utensils manufacture
Clubs and canteen serviceLock makingStone crushing
Coaching serviceManual operation on unspecified jobsSweeping
Tanning (including hides and skin production) leather goods manufactureTimber Industry (Furniture manufacturing etc)Transport service (driving conducting, cleaning etc.)
Telephone booth serviceTobacco processingLaundry Work
Temple leaves collectionToddy tappingWayside Mechanics and workshop service
Tendu leaves collectionToy makingWelding

PM Shram Yogi Mandhan Yojana आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता

  • देश के निवासी – इस योजना को सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इसलिए, इच्छुक आवेदकों को राष्ट्र के कानूनी निवासी होना चाहिए, और दावों का समर्थन करने के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • श्रमिकों की श्रेणी – असंगठित क्षेत्र के तहत काम करने वाले केवल श्रमिक ही इस योजना के तहत लाभ ले पाएंगे। इस योजना के लिए कोई अन्य श्रमिक आवेदन नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, घर के श्रमिक, वाशरमैन, भूमिहीन मजदूर, ईंट भट्ठा मजदूर, कोबलरों को भी योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति है।
  • मासिक आय मानदंड – यह योजना इस बात पर प्रकाश डालती है कि केवल वही लोग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे जो रुपये से कम या इसके बराबर कमाते हैं। मासिक आधार पर 15,000 इस प्रकार, आवेदकों को अपने आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
  • आयु सीमा – श्रमिक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही पेंशन अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। केवल 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आधार कार्ड और बैंक खाता – योजना के लिए आवेदन करने वाले श्रमिकों के पास आधार कार्ड और बचत बैंक खाता दोनों होना चाहिए। यह कार्यकर्ता की पृष्ठभूमि की जांच के लिए आवश्यक होगा।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आयु प्रमाण पत्र – यह आयु प्रमाण पत्र यह जांचने के लिए आवश्यक है कि कार्यकर्ता 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और मासिक आधार पर पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए पात्र है।
  • सेवा प्रमाणपत्र – सेवा प्रमाणपत्र यह जांचने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति असंगठित क्षेत्र का है या नहीं। सरकारी क्षेत्र से संबंधित श्रमिकों के लिए, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे।
  • व्यक्तिगत विवरण – व्यक्तिगत विवरण कार्यकर्ता की पृष्ठभूमि की जांच करने में मदद करेगा। इसलिए, कार्यकर्ता उसी के लिए आधार कार्ड विवरण का उत्पादन कर सकता है।
  • बैंक के दस्तावेज – आवेदन पत्र देते समय, कार्यकर्ता को पेंशन राशि के सीधे हस्तांतरण के लिए आवश्यक अपने बैंक विवरण प्रस्तुत करना होता है। दिए गए खाते को डीबीटी मोड के माध्यम से आसान हस्तांतरण के लिए जोड़ा जाएगा।
  • आय प्रमाण पत्र – 15,000 से कम मासिक आय वाले श्रमिक योजना के लाभों का चयन करने के लिए पात्र हैं।

PMSYM योजना के तहत राशि अंशदान का विस्तार

श्रम योगी महाधन योजना के तहत लाभार्थी और केंद्र सरकार मासिक आधार पर समान पेंशन प्रीमियम राशि का योगदान करेंगे। केंद्र सरकार ने लाभार्थी की आयु के अनुसार पेंशन प्रीमियम राशि को कई चरणों में विभाजित किया है। आप निम्नलिखित चार्ट में सभी पेंशन प्रीमियम राशि के विवरणों को आसानी से देख सकते हैं।

Entry age (In Years)Max age (In Years)Monthly contribution per month (per person)Govt contribution per month (per person)Total Contribution (per person)
18605555110
19605858116
20606161122
21606464128
22606868136
23607272144
24607676152
25608080160
26608585170
27609090180
28609595190
2960100100200
3060105105210
3160110110220
3260120120240
3360130130260
3460140140280
3560150150300
3660160160320
3760170170340
3860180180360
3960190190380
4060200200400

PM Shram Yogi Mandhan Yojana आवेदन कैसे करें

  • सभी इच्छुक आवेदकों के पास अपने आधार कार्ड और बैंक विवरण होने चाहिए। उन्हें आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा।
  • कॉमन सर्विस सेंटरों पर तैनात अधिकारी आवेदक से सभी विवरण एकत्र करेंगे। आवेदकों को अपनी वास्तविक उम्र को उजागर करना होगा क्योंकि किस्त की गणना इसी के आधार पर की जाएगी। व्यक्ति की आयु उस प्रीमियम राशि का निर्धारण करेगी जिसे उसे भुगतान करना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण हो जाने के बाद, यह योजना शुरू हो जाएगी। इसके लिए, निर्धारित किस्त राशि सीएससी में तैनात अधिकारी के बटुए से काट ली जाएगी। एक बार भुगतान सफलतापूर्वक हो जाने के बाद, आवेदक को अधिकारी को नकद राशि का भुगतान करना होगा।
  • एक बार सफल ऑनलाइन भुगतान की सूचना उत्पन्न हो जाने के बाद, उम्मीदवार योजना का पंजीकृत लाभार्थी बन जाएगा। सॉफ्टवेयर लाभार्थी के लिए एक अद्वितीय पेंशन कोड भी उत्पन्न करेगा। यह कोड ऑनलाइन भी जेनरेट होगा। इसके बाद, अधिकारी आवेदक को एक रसीद देगा जिसमें कोड और उम्मीदवार के हस्ताक्षर होंगे।
  • एक बार आवेदक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के बाद, CSC अधिकारी अन्य आवश्यक कार्यों को करेगा और दस्तावेज़ को स्कैन करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि जानकारी डेटाबेस में रहती है।
  • यह पूरा होने के बाद, अधिकारी आवेदक को योजना पेंशन कार्ड तैयार करेगा और उसे सौंप देगा।
  • यह सारा डेटा बैंक अथॉरिटी को भेजा जाएगा। एक बार बैंक अधिकारी डेटा की जांच और पुष्टि करने के बाद, पंजीकृत लाभार्थी को जनादेश डेबिट के बारे में विवरण प्राप्त करेंगे। एक बार यह सेवा सक्रिय हो जाने के बाद, लाभार्थियों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर SMS के माध्यम से प्रासंगिक जानकारी मिलती रहेगी।
  • LICs, EPFO, ESIC, श्रम अधिकारी भी इस योजना के कार्यान्वयन में एक भूमिका निभाएंगे। ये अधिकारी इच्छुक आवेदकों के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना करेंगे। यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद करेगा।

PM Shram Yogi Maandhan Pension Scheme को छोड़ने पर लाभ (Exit and Withdrawal)

  • 10 साल के भीतर योजना से बाहर- एक ग्राहक जो पीएम श्रम योगी योजना योजना को छोड़ता है, वह अपनी दीक्षा के दस साल के भीतर योजना छोड़ सकता है। यदि वह योजना जारी नहीं रखना चाहता है, तो उसके पास योजना को छोड़ने के लिए सभी स्वतंत्रताएं हैं। उनके बचत खाते में जमा राशि को ब्याज दर के अनुसार ब्याज के साथ लिया जा सकता है।
    10 से अधिक वर्षों की योजना से बाहर है- जब कोई व्यक्ति दस साल बाद (लेकिन अपने 60 साल तक पहुंचने से पहले) योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है, तो वह जमा राशि के साथ कुछ प्रीमियम राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होता है। हालांकि, ब्याज दर पेंशन फंड दर या बचत खाते पर मिलेगी।
    मृत्यु पर (60 साल के भीतर)- यदि ग्राहक योजना में शामिल है और वह प्रीमियम आधार भरता है और योजना के बीच में ही मर जाता है, तो पति या पत्नी योजना के साथ बने रहने के लिए पात्र हैं। तथ्य की बात के रूप में, पति या पत्नी आगे प्रीमियम भी जमा कर सकते हैं। हालाँकि, यदि वह इस योजना को जारी नहीं रखना चाहता है, तो वह बीच में ही छोड़ सकता है। बीच में छोड़ने के बाद, वह ब्याज के साथ जमा लेने के लिए भी पात्र है।
    अगर सब्सक्राइबर और पति या पत्नी (जिसका नाम नॉमिनी में है) की मृत्यु हो जाती है, तो कॉर्पस अमाउंट पेंशन फंड में जाएगा।
    यदि यह स्थिति होती है, तो ग्राहक योजना से बाहर निकल सकता है और सरकार द्वारा दिए गए प्रसाद के साथ दिया जा सकता है और इसे संबंधित पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

विकलांग व्यक्ति को लाभ

हालांकि, अगर वह अपने 60 के दशक में पहुंचने के लिए कमजोर हो जाता है और प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है, तो पति या पत्नी प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो धारक को ब्याज के साथ प्रीमियम जमा मिल सकता है।

60 साल बाद मृत्यु पर –

यदि धारक की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी आधी राशि प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात पेंशन राशि का 50%। केवल एक चीज यह है कि पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी को मिलेगी। उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य लाभ पाने का हकदार नहीं होगा।

वृद्धावस्था के लिए वित्तीय स्थिरता हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह बुजुर्गों को अपनी इच्छानुसार अपने जीवन का नेतृत्व करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उन्हें अब वित्तीय सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस योजना के लागू होने से, असंगठित क्षेत्र अपनी भविष्य की आर्थिक जरूरतों को सुरक्षित कर पाएंगे। वही संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए उपलब्ध होगा, जिन्हें कम वित्तीय वेतन मिलता है और यदि उन्हें कोई पेंशन लाभ नहीं है।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana Helpline Number

Toll Free number 1800 267 6888

PMSAY Important Links

PM SYM NotificationClick Here
Apply Online at Digital seva connect (For VLE)Start Enrollment
Operational GuidelinesClick Here
Find CSC CenterClick Here
Official websiteClick Here

Leave a Reply

Top