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घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय नीति

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने घरेलू कामगारों पर राष्ट्रीय नीति के मसौदे को अधिसूचित किया है। नीति का लक्ष्य निजी परिवारों द्वारा घरेलू कामगारों के रूप में नियोजित 39 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है जिनमें से 26 लाख महिला घरेलू कामगार हैं।

नीति की विशेषताएं

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत असंगठित श्रमिकों के रूप में पंजीकरण करने के लिए घरेलू श्रमिकों को सुविधा प्रदान करना। इससे घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, साथ ही बुढ़ापे की सुरक्षा प्राप्त करने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

  • घरेलू कर्मचारियों को अपने स्वयं के संघों और यूनियनों के गठन का अधिकार प्रदान करना।
  • न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का अधिकार।
  • उनके कौशल को बढ़ाने का अधिकार।
  • दुर्व्यवहार और शोषण से घरेलू श्रमिकों की सुरक्षा, उन्हें अदालतों तक पहुंच प्रदान करती है।
  • शिकायत निवारण के लिए न्यायाधिकरण, निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के नियमन के लिए एक तंत्र की स्थापना।
  • घरेलू कामगारों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना।

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत, केंद्र सरकार घरेलू श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों को जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण से संबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान कर रही है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय भी एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कोड का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है, जो घरेलू कर्मचारियों को भी कवर करेगा, जो अन्यथा चिकित्सा बीमा, पेंशन, मातृत्व और अनिवार्य अवकाश जैसे लाभों से वंचित हैं।

Categories: Current Affairs
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