You are here
Home > Current Affairs > GoI: लॉक डाउन के दौरान ई-कॉमर्स द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

GoI: लॉक डाउन के दौरान ई-कॉमर्स द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

GoI: लॉक डाउन के दौरान ई-कॉमर्स द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति 19 अप्रैल 2020 को, भारत सरकार ने आदेश दिया कि गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति लॉक डाउन के दौरान निषिद्ध रहेगी। यह आदेश तब आया है जब ई-कॉमर्स उद्योग उन क्षेत्रों में रेफ्रिजरेटर और मोबाइल फोन जैसे उत्पादों को वितरित करने के लिए तैयार है जो COVID-19 हॉटस्पॉट के अंतर्गत नहीं आते हैं।

हाइलाइट

भारत सरकार ने पहले 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स को संचालित करने की अनुमति दी थी। इसके बाद, कई राज्य सरकारों ने ई-कॉमर्स का संचालन शुरू करने के आदेश जारी किए थे। हालांकि, यह हॉटस्पॉट्स में संगरोध संचालन को प्रभावित करेगा। इसलिए, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 (2) की शक्तियों का प्रयोग किया है।
इन शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत सरकार ने अब लॉक-डाउन के दौरान गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10

यह अनुभाग राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को राष्ट्रीय प्राधिकरण की योजनाओं का निर्वहन करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समिति का गठन किया जाएगा। ऐसी समिति को पहले COVID-19 आपदा पर कार्रवाई और निगरानी के लिए गठित किया गया था। इसमें आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश देने की भी शक्तियां हैं। इस शक्ति के तहत, केंद्र ने ई-कॉमर्स समूहों द्वारा देश में गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

तो दोस्तों यहा इस पृष्ठ पर GoI: लॉक डाउन के दौरान ई-कॉमर्स द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के बारे में बताया गया है अगर ये आपको पसंद आया हो तो इस पोस्ट को अपने friends के साथ social media में share जरूर करे। ताकि वे इस बारे में जान सके। और नवीनतम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे।

Leave a Reply

Top