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वित्त विधेयक 2020 लोकसभा में पारित

वित्त विधेयक 2020 लोकसभा में पारित 23 मार्च 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त विधेयक, 2020 पेश किया। विधेयक बिना किसी चर्चा के लोकसभा में पेश किया गया और पारित किया गया।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय प्रस्ताव प्रदान करता है। बिल पास होने के साथ, केंद्रीय बजट 2020-21 के तहत किए गए प्रस्ताव लागू हो गए हैं। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30,42,230 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया। यह 2019-20 के संशोधित अनुमान से 12.7% अधिक है।

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बिल में कई संशोधन किए गए हैं। पारित बिल ने कुछ ऐसी सुविधाएँ वापस ले लीं जिनसे अप्रवासी भारतीय प्रभावित हुए। इसमें एनआरआई शामिल हैं, जिनके द्वारा भारत में स्वामित्व वाले व्यवसाय से 15 लाख से अधिक की आय कर के दायरे में आएगी। हालांकि, उनकी वैश्विक आय पर कर नहीं लगाया जाना है। विधेयक ने लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया है। यह भारतीय कंपनियों द्वारा उनके निवेशकों को दिए गए लाभांश के आधार पर भारत सरकार द्वारा लगाया गया कर है

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