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लोकसभा ने कराधान (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी

लोकसभा ने कराधान (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी 2 दिसंबर 2019 को, लोकसभा ने कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया। विधेयक का मुख्य उद्देश्य घरेलू कंपनियों को 22% की दर से करों का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करना है।

प्रमुख विशेषताऐं

इस विधेयक ने सितंबर 2019 में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को बदल दिया। अध्यादेश ने कॉर्पोरेट करों को कम कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 दोनों में संशोधन करना है।विधेयक घरेलू कंपनियों को 22% की दर से कर का भुगतान करने के लिए प्रदान करता है। हालांकि, इसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब कंपनियां आयकर अधिनियम के तहत कटौती का दावा नहीं कर रही हैं। वर्तमान में, 400 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियां 25% की दर से करों का भुगतान कर रही हैं और 400 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली कंपनियां 30% की दर से करों का भुगतान कर रही हैं।

उन कंपनियों को रियायतें प्रदान की जाती हैं जिन्हें 30 सितंबर, 2019 के बाद शुरू किया गया था और 1 अप्रैल, 2023 से पहले विनिर्माण शुरू कर दिया। वे 15% की दर से करों का भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि वे अन्य कानूनों और नियमों से कटौती का दावा न करें। नई कर दरों का विरोध करने वाली कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

पृष्ठभूमि

विधेयक का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में विकास और निवेश को बढ़ावा देना है। देश की अर्थव्यवस्था को खींचने के लिए केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट कर की दरों को भी 10% तक कम कर दिया। पिछले 28 वर्षों में यह सबसे बड़ी कमी थी।

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