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राजस्थान सोलर पंप योजना

राजस्थान सोलर पंप योजना सरकार देश भर में कृषि सौर पंप को लागू करने के लिए तैयार है और राजस्थान राज्य में कुसुम योजना के घटक ए के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। कुसुम योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECLMIS) को दी गई है और पंजीकरण प्रक्रिया विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई है। खबरों के अनुसार, राजस्थान की राज्य सरकार ने कुसुम योजना के लिए जारी MNRE के निर्देश के तहत, अगले 3 वर्षों में राज्य में किसानों की अप्रयुक्त / बंजर भूमि पर कुल 2600 मेगावाट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही के केंद्रीय बजट 2020 में इस योजना के विस्तार की घोषणा की, जिसने इस साल पूरे देश में 20 लाख किसानों को शामिल करने का फैसला किया।

Latest News Update :सत्र 2020-21 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अन्नदाताओं को ऊर्जा दाता बनाएंगे | अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सौर ऊर्जा पर खासा जोर दिया | प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 11127 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 20 लाख किसानों को सोलर पंप देने का प्रावधान किया गया है |

Rajasthan Solar Pump Yojana

देश में बिजली खपत बड़ी समस्या है साथ ही बढ़ता बिजली का बिल भी आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। ऐसे में सौर ऊर्जा संयंत्र से इस समस्या पर लगाम लगाया जा सकता है।अगर आप अपने घरों की छत पर खेतो में या कार्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए तो बिजली बिल पर लगाम लगने के साथ ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान होगा। आज हम आपको यहाँ मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना राजस्थान के बारे में पूरी जानकारी बताएँगे।

राजस्थान सोलर पंप योजना क्या है आपको बता दे की राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत सोलर पंप Connection देने का तोहफा दिया है। किसानों पर बिल का भार अधिक पड़ने के कारण उनकी खेती भी प्रभावित होती है और इसका सीधा असर देश की उन्नति पर पड़ता है। लेकिन, इस योजना से चलने वाले पंप सोलर ऊर्जा से चलेंगे जिसके बिजली का बिल किसान भाइयों को चुकाना नहीं पड़ेगा।

राजस्थान सोलर पंप योजना का उद्देश्य

  • सोलर पंप योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाना है।
  • सोलर पंप योजना के अंतर्गत किसानों को बिजली का बिल अदा नहीं करना पड़ेगा जिससे वह और कृषि उत्पादन को बढ़ा सकें।
  • बिजली के बिल में कटौती करना ताकि किसान भाइयों के पैसों की बचत हो।
  • किसान भाइयों का आर्थिक स्तर भी उन्नत हो।

राजस्थान सोलर पंप योजना Eligibility

अगर आप अपने खेत में 3 और 5 HP के सौर पंप संयंत्र लगवाना चाहते है, तो आपके खेत पर निचे दिए गए माप-दण्डो अनुसार जल संग्रहण ढांचा जैसे डिग्गी, फार्म पौंड, जल हौज, या भूमिगत जल स्त्रोत (अधिकतम 100 मीटर गहराई ) की व्यवस्था का होना आवश्यक है।

3 HP के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए

  • किसान की न्यूनतम भूमि 0.5 हेक्टेयर होनी चाहिए
  • ग्रीन हाउस और शेड नेट – 1000 मीटर
  • लो-टनल 0.5 हेक्टेयर
  • जल संग्रहण ढांचा ( सतह जल) 1000 घन मीटर,
  • डिग्गी (स्रोत) 400 घन मीटर,
  • फार्म पोन्ड 1000 घन मीटर,
  • भूमिगत जल स्रोत 100 मीटर अधिकतम गहराई

5HP के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए

  • किसान की न्यूनतम भूमि 1.0 हेक्टेयर होनी चाहिए
  • ग्रीन हाउस और शेड नेट – 2000 मीटर,
  • लो-टनल – 0.75 हेक्टेयर,
  • जल संग्रहण ढांचा ( सतह जल) 1500 घन मीटर,
  • डिग्गी (स्रोत) 800 घन मीटर,
  • फार्म पोन्ड 1500 घन मीटर,
  • भूमिगत जल स्रोत 100 मीटर अधिकतम गहराई

7.5HP के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए

  • किसान की न्यूनतम भूमि 1.0 हेक्टेयर होनी चाहिए
  • जल संग्रहण ढांचा ( सतह जल) 7500 घन मीटर
  • डिग्गी (स्रोत) 7500 घन मीटर

राजस्थान सोलर पंप योजना जरूरी दस्तावेज

  • आवेदन पत्र के साथ किसान की दो पासपोर्ट साइज की फोटो
  • किसान का आधार कार्ड/ भामाशा कार्ड की फोटोकॉपी
  • किसान द्वारा शपथ पत्र
  • आवेदन पात्रता सत्यापन प्रमाण पत्र
  • सौर पंप हेतु कार्यदार्यी फर्म द्वारा तकनीकी रिपोर्ट
  • किसान के क्षेत्र में सम्बंधित डिस्कॉम (बिजली विभाग) में कृषि कनेक्शन प्राप्त करने की सूचि में अंकन होने  या न होने का प्रमाण पत्र
  • किसान अपनी भूमि की जमाबंदी या पासबुक की फोटोकॉपी
  • सिचाई स्त्रोत
  • त्रि-पार्टी अनुबंद
  • सूचिबंद आपूर्तिकर्ता फर्म का बिल/ प्रफोर्मा इनवॉइस/ कॉटेशन एवं डिजाईन मेप

राजस्थान सोलर पंप योजना ऑनलाइन आवेदन

  •  सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना में पंजीकरण के लिए विकल्प पत्र आवेदन कर सकेगें।
  • यहां दिए गए वेबसाइट लिंक पर क्लिक करके भी आप ऑनलाइन फॉर्म सोलर पंप का भर सकते हैं
  • योजना में पंजीकरण हेतु सामान्य कृषि कनेक्शन आवेदक विद्युत निगम के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय में रूपये 1000/- जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं
  • योजना में आवेदन करने के बाद कृषि कनेक्शन आवेदक की सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित होने तक मूल प्राथमिकता निगम कार्यालय मे अप्रभावित रहेगीं।
  • योजना में सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि वहन की जावेगी एवं शेष 40 प्रतिशत राशि ही आवेदक द्वारा देय होगी।
  • सौर ऊर्जा पम्प सेटों का रख-रखाव 7 वर्ष तक निःशुल्क निर्माता अथवा आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा किया जाएगा , जिसके लिए कंपनी द्वारा काॅल सेन्टर की भी व्यवस्था की जाएगी
  • जिस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा कर उसका त्वरित समाधान करा सकेंगे
  •  सौर ऊर्जा पम्प सेटों का 7 वर्ष तक निःशुल्क बीमा आपूर्तिकर्ता/निर्माता कंपनी द्वारा किया जाएगा ।

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