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आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने Disha बिल को मंजूरी दी

आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने Disha बिल को मंजूरी दी आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने 11 दिसंबर, 2019 को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रस्ताव करने वाले दिश बिल को मंजूरी दे दी। Disha बिल को आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) बिल के रूप में भी जाना जाता है।

प्रमुख विशेषताऐं

अधिनियम उन लोगों को कठोर दंड प्रदान करता है जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध किए। राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने महिला और बाल अधिनियम, 2019 के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना को भी मंजूरी दी। अदालतें POCSO (बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के खिलाफ) अधिनियम के तहत मामलों से भी निपटेंगी।

यह अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि दर्ज किए गए प्रत्येक मामले के लिए निर्णय 21 दिनों में सुनाया जाना चाहिए। बलात्कार, एसिड अटैक जैसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सज़ा

अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। हालांकि, सजा बढ़ा दी गई है। बच्चों पर यौन हमले के साबित आरोपों के साथ 10 से 14 साल की कैद होगी। अधिनियम में सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट अपलोड करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी शामिल है। इस मामले में, पहली बार के अपराधियों को 2 साल की जेल की सजा दी जाएगी और दूसरे कार्यकाल के अपराधियों को चार साल की जेल की सजा दी जाएगी। यह अधिनियम महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव करता है।

अधिनियम की पृष्ठभूमि

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की परीक्षण प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था। वर्तमान में राज्य में इन मामलों को हल करने की समय अवधि 4 महीने है। अधिनियम इसे घटाकर 21 दिन कर देता है। इस अधिनियम ने बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले में सजा को बढ़ाकर 10 साल की जेल भी कर दी है जो पहले 3 से 5 साल थी।

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