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कैबिनेट ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी

कैबिनेट ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी 12 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 की तालिका को मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य किसानों के लिए सुरक्षित और प्रभावी कीटनाशक बनाना है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य कीटनाशक अधिनियम, 1968 को प्रतिस्थापित करना है।

प्रमुख विशेषताऐं

कम गुणवत्ता वाले कीटनाशकों के उपयोग के कारण कृषि हानि होने पर मुआवजे को प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं। निर्माताओं से एकत्र धन का उपयोग करके किसानों के नुकसान का भुगतान किया जाना है। बाजार में उपलब्ध कीटनाशकों के बारे में जानकारी डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराई जानी है। इससे किसानों को सही चुनाव करने में मदद मिलेगी।

भारत में कीटनाशक

भारत में लगभग 234 कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इनमें से 4 डब्ल्यूएचओ के आईए श्रेणी के कीटनाशकों से संबंधित हैं, 15 डब्ल्यूएचओ आईबी वर्ग के कीटनाशक से संबंधित हैं। 76 कीटनाशक हैं जो डब्ल्यूएचओ वर्ग II कीटनाशकों के हैं। साथ ही, देश में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों का केवल 40% ही पंजीकृत है।

WHO वर्गीकरण

डब्ल्यूएचओ कीटनाशकों को उनके द्वारा बनाए गए खतरों के आधार पर वर्गीकृत करता है। वे इस प्रकार हैं

  • कक्षा Ia बेहद खतरनाक कीटनाशक हैं
  • क्लास इब अत्यधिक खतरनाक कीटनाशक हैं
  • कक्षा II मध्यम खतरनाक कीटनाशक हैं
  • कक्षा III थोड़ा खतरनाक कीटनाशक हैं

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